नेविगेशन बिल, 2020 में सहायता

शासन, मंत्रालय में लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिपिंग का मसौदा जारी किया है नेविगेशन बिल, 2020 में सहायता हितधारकों और आम जनता से सुझाव के लिए।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नेविगेशन के लिए एड्स के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करने के लिए लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 को बदलने के लिए मसौदा विधेयक का प्रस्ताव है।

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केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह पहल जहाजरानी मंत्रालय द्वारा पुरातन औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करके और इसे समुद्री उद्योग की आधुनिक और समकालीन जरूरतों के साथ बदलकर अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री मंडाविया ने यह भी कहा कि जनता और हितधारकों के सुझाव कानून के प्रावधानों को मजबूत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक का उद्देश्य समुद्री नेविगेशन की अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है, जो पहले समुद्री नेविगेशन के वैधानिक प्रावधानों में उलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927।

ड्राफ्ट बिल में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल) को अतिरिक्त शक्ति और कार्य जैसे पोत यातायात सेवा, मलबे को चिह्नित करना, प्रशिक्षण और प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अन्य दायित्वों के कार्यान्वयन, जहां भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, को सशक्त बनाने का प्रावधान है। यह विरासत प्रकाशस्तंभों की पहचान और विकास का भी प्रावधान करता है।

ड्राफ्ट बिल में अपराधों की एक नई अनुसूची शामिल है, साथ ही नेविगेशन में सहायता को बाधित करने और नुकसान पहुंचाने के लिए दंड के साथ-साथ ड्राफ्ट बिल के तहत केंद्र सरकार और अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करना।

समुद्री नेविगेशन के लिए आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत सहायता के आगमन के साथ, समुद्री नेविगेशन को विनियमित करने और संचालित करने वाले अधिकारियों की भूमिका में काफी बदलाव आया है। इसलिए नया कानून प्रकाशस्तंभों से नेविगेशन के आधुनिक साधनों में एक प्रमुख बदलाव को शामिल करता है।

ड्राफ्ट बिल को लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है http://www.dgll.nic.in/Content/926_3_dgll.gov.in.aspx, जहां नागरिक 2020 तक atonbill24.07.2020@gmail.com पर मसौदा बिल के संबंध में अपने सुझाव और राय प्रस्तुत कर सकते हैं।

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